PUC : Pollution Check Centre :बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र खोल करें अच्छी कमाई, सरकार दे रही 3 लाख रुपए की सब्सिडी, जाने पूरी प्रक्रिया

PUC : Pollution Check Centre : बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। वाहन प्रदूषण जांच (PUC : Pollution Check Centre) खोलकर अच्छी खासी कमाई हो सकती है। राज्य के सभी प्रखंडों में बिहार सरकार वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने जा रही है। इसकी कवायद अभी से ही शुरू हो चुकी है। अगर आप वाहन प्रदूषण केंद्र खोलना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तीन लाख रुपए तक सब्सिडी भी देगी‌‌। जिन प्रखंडों में पेट्रोल पंप या सर्विस सेंटर के अलावा एक भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है, वैसे प्रखंडों में सरकार की यह योजना लागू होगी।

सरकार ने इस योजना को प्रदूषण जांच केंद्र (PUC : Pollution Check Centre) नाम दिया है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा। वहीं युवाओं में रोजगार की उपलब्धता भी बढ़ेगी। सरकार जो अनुदान की राशि देगी उसमें प्रदूषण जांच केंद्र के लिए स्मोक मीटर, प्रिंटर, लैपटॉप गैस एनालाइजर इत्यादि खरीदे जा सकेंगे।

प्रदूषण जांच केंद्र (PUC : Pollution Check Centre) खोलने के लिए आहर्ता

प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास किसी संबंधित ट्रेड में आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकार सड़क सुरक्षा निधि योजना के तहत अनुदान की राशि देगी। आवेदक को इसके लिए जिला परिवहन के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। बता दें कि राज्य में 140 से अधिक प्रखंड ऐसे भी है, जहां प्रदूषण जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्र में एक साल के भीतर एक हजार प्रदूषण जांच केंद्र खोलना परिवहन विभाग का मुख्य लक्ष्य है।‌

PUC : Pollution Check Centre

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बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र (PUC : Pollution Check Centre) आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से है:

  1. आवेदक को अपने व्यवसाय के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Bihar Pollution Control Board) के वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  2. अब, आवेदक को आवेदन पत्र को भरना होगा और इसमें अपने व्यवसाय की जानकारी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरणों का विवरण शामिल होगा।
  3. आवेदक को भी अपने व्यवसाय के लिए अनुमति और अनुसंधान शुल्क का भुगतान करना होगा।
  4. जब आवेदन पत्र, अनुमति और शुल्क सबमिट हो जाएंगे, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एक स्थानीय जाँच टीम को नियुक्त करेंगे जो व्यवसाय की जाँच करेगी।
  5. टीम की जाँच के बाद, बोर्ड आवेदक को एक अनुमति प्रमाणपत्र देगा, जो व्यवसाय को प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुसार अपने काम करने की अनुमति देता है। फिर वह प्रदूषण जांच केंद्र (PUC : Pollution Check Centre) खोल सकता है।
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