PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द करें लिंक, नही तो लग जाएगा ₹10,000 का जुर्माना, यह है अंतिम तारीख।

PAN-Aadhaar Linking: बैंक या वित्तीय लेन-देन से जुड़े सभी काम में पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द ही करवा लें। सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 निर्धारित कर दी है। इसके अलावा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने की उम्मीद है। पहले पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी डेट 31 मार्च थी, मगर बाद में इसे और 30 जून तक विस्तार कर दिया गया।

PAN-Aadhaar Linking न होने पर जुर्माना।

बताते चलें कि आधार और पैन लिंक के लिए 1 रुपये देना होगा। अगर आपके पैन की तारीख 1 जुलाई 2017 या उसके बाद का है तो आप बिना पेमेंट किए लिंकिंग रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। यदि 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं रहा तो 10000 रुपये तक भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर नियम की धारा 272बी के मुताबिक 10,000 रुपये तक का मोटा जुर्माना लग सकता है।

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PAN-Aadhaar Linking प्रोसेस।

  1. सबसे पहले आयकर विभाग के पोर्टल पर विजिट करना होगा।
  2. वहां, डैशबोर्ड पर बाईं ओर ‘आधार लिंक’ का विकल्प दिखेगा।
  3. इसे टच करने पर तीन चरण को फॉलो करना होगा।
  4. सबसे पहले पैन और आधार डिटेल्स भरना होगा।
  5. इन डिटेल्स को भरने के बाद जानकारी मिलेगी कि पैन पूर्व से लिंक है या नहीं।
  6. यदि नहीं लिंक है तो अगले स्टेप वेरिफिकेशन पर जाना होगा।
  7. अगर डिटेल सही है तो आधार नंबर सबमिट कर ‘अभी लिंक करें’ बटन पर सबमिट करें। फिर एक मैसेज आएगा, जिसमें जानकारी होगी कि आधार पैन से लिंक हो गया है।
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