बिहार सरकार का आदेश, अब ऐसे लोग तीन बार से ज्यादा नहीं दे पाएंगे बीपीएससी की परीक्षा

बिहार में सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार एसएससी की परीक्षा में अब बार-बार अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में सरकारी सेवकों के साथ सरकारी सेवकों के शामिल होने के लिए सरकार ने अवसरों की सीमा निर्धारित कर दी है।

जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी बीपीएससी और बिहार एसएससी की परीक्षाओं में कई बार शामिल हो सकते हैं। सरकारी सेवा से जुड़े हुए कर्मचारी 3 बार ही इन परीक्षाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। सचिव चंचल कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी सरकारी सेवा में नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा तीन बार ही मौका दिया जाएगा।

सांकेतिक चित्र

फिलहाल इस आदेश को जारी करने के क्रम में उम्र सीमा को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। इसका मतलब अभ्यर्थी के पास उम्र है तो वह इसके लिए योग्य है। इस संबंध में बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग ने भी अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा पत्र BPSC-BSSC के साथ डीजीपी, आयुक्त, डीएम, तकनीकी सेवा आयोग समेत अन्य सभी विभागों को भेजा गया है।

बिहार सरकार ने यह आदेश इसलिए जारी किया है। अमूमन देखा जाता है कि सरकारी सेवा में होने के बाद भी कर्मचारी बेहतर नौकरी की तलाश में जुटे रहते हैं। नौकरी के साथ ही परीक्षा की तैयारी के नाम पर लंबे समय तक विभाग से छुट्टी ले लेते हैं। नई नौकरी मिलने के बाद पुरानी नौकरी को ठुकरा देते हैं जिसके बाद वह पद खाली हो जाता है। हवाई उनकी जगह नौकरी पर लगा व्यक्ति नियुक्ति की तलाश में जुटे अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। इन सब बातों को देखते हुए बिहार सरकार ने यह आदेश जारी किया है।

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