बिहार में उद्योग लगाना हुआ आसान, 1 एकड़ जमीन के लिए नहीं दिखाना होगा टर्नओवर

अब बिहार में उद्योग धंधा लगाना और भी आसान हो गया है। बिहार में सरकारी भूमि के आवंटन नीति का इंतजार कर रहे नए उद्यमियों के लिए अच्छी खबर आई है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (बियाडा) ने भूमि आवंटन के लिए पॉलिसी तैयार कर लिया है। बियाडा की नई पॉलिसी के मुताबिक अब 1 एकड़ तक जमीन लेने के लिए कोई टर्नओवर की आवश्यकता नहीं रहेगी। बता दें कि बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि की कमी एक बड़ी रुकावट के रूप में आ रही है जिसे अब राज्य सरकार ने दूर कर दिया है।

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा और उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए थे। नई पॉलिसी के बन जाने से नए उद्यमियों को भूमि आवंटन करने में सफलता होगी। इसके लिए बियाडा ने गाइडलाइन भी निर्धारित कर दी है। नई पॉलिसी के तहत माइक्रो और स्टार्टअप यूनिट लगाने के लिए 21780 वर्गफुट का प्लॉट मिलेंगे।

नई भूमि आवंटन पॉलिसी के तहत पूरी जमीन को 5 वर्गों में बांटा गया है। नई पॉलिसी के तहत 25 फ़ीसदी भूमि को आधा एकड़ भूमि के रूप में आवंटित किया जाएगा। वहीं 75 प्रतिशत जमीन आवश्यकता अनुसार आवंटित की जाएगी। नए और छोटे उद्योग धंधे लगाने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि 1 एकड़ से कम जमीन की जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें अब टर्नओवर की कोई जरूरत नहीं।

एक से दो जमीन लेने के लिए 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। उद्यमियों को पांच से 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है तो उन्हें 20 करोड़ का टर्नओवर दिखाना होगा। 10 से 20 एकड़ जमीन के लिए 25 करोड़ का टर्नओवर निर्धारित किया गया है। 20 एकड़ से ज्यादा भूमि की आवश्यकता है तो उन्हें 50 करोड़ टर्नओवर की आवश्यकता होगी।

नई पॉलिसी के तहत जमीन की माप के लिए भी प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित कर दी गई है। 0.25 से 0.5 एकड़ के लिए 5 हजार शुल्क अदा करना होगा। 0.5 एकड़ से 2 एकड़ तक के जमीन के लिए 10 हजार, 2 से 5 एकड़ के जमीन के लिए 15 हजार, 5 से 15 एकड़ जमीन के लिए 25 हजार, 15 से 20 एकड़ के लिए 50 हजार जबकि 20 एकड़ से ज्यादा जमीन की नापी के लिए 1 लाख रुपए शुल्क निर्धारित की गई है।

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