पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 94 हज़ार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के 94000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में तेजी लाने का आदेश दिया है। जिन कारणों के चलते नियोजन प्रक्रिया में देरी हो रही थी, उसे अब जल्दी पूरा करने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है‌। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बहुत जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित करेगी। अगले सप्ताह 11100 नियोजन इकाइयों में लगभग 10 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है, वैसे प्रमाण पत्र जिनका सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया है, उसको एकत्रित कर पदाधिकारी को भेजें। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापन करवाएगी, वैसे प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य के अंतर्गत विश्वविद्यालय से किया जाना है।

अभ्यर्थियों का सत्यापन विश्वविद्यालय बार संकलित करते हुए दूत के जरिए किया जाएगा। ताकि उम्मीदवारों के सभी प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी सत्यापन हो सके। प्रमाण पत्र के अलावा नियुक्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, आय प्रमाण पत्र का भी सत्यापन किया जाना है। नियोजन इकाइयों में फर्जी दस्तावेज के साथ संलिप्त पाए जाए वाले अभ्यर्थियों पर शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है, जो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया करेंगे, उन्हें प्राथमिकी दर्ज करते हुए सरकार सख्त कार्रवाई की जाएगी।‌

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