फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पैसा होगा वापस, जानिए भारतीय रिजर्व बैंक का यह नियम

लगभग देश का हर कोई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेता है और ज्यादातर उनके साथ बैंकिंग फ्रॉड या बैंक के द्वारा अगर कुछ गलत होते हैं तो वह सही मार्ग नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए। अगर आपके बैंक खाते में किसी तरह से फ्रॉड लेनदेन हुआ है तो आप तुरंत ही अपने बैंक को जानकारी दे सकते हैं और इस स्थिति में आरबीआई के मुताबिक बैंक को आपके पैसे रिटर्न करने होंगे हालांकि इसके लिए आपका बैंक में शिकायत दर्ज होना जरूरी है।

आपने अपनी सुरक्षा किसी को पैसे ना दिए हैं तब तक आपके पैसे आपके हैं। किसी और के अकाउंट में पैसे डाले हैं तो इस स्थिति में शिकायत करने पर बैंक को पैसे रिफंड करने या सही खाते में दोबारा से भेजने का अधिकार है। अगर यह स्थितियों में बैंक के पास शिकायत करने के बाद भी आपकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया है जिसके माध्यम से एक शिकायत में अपने तमाम दिक्कतों का निपटारा करवा सकते हैं।

Money of fraud transaction will be returned, know this rule of Reserve Bank of India

30 दिनों के अंदर शिकायतों का निवारण नहीं होने पर यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विनियमित बैंक/प्रणाली प्रतिभागियों/ एनबीएफ़सी के द्वारा संतोषजनक निवारण नहीं होने पर, आप उनकी शिकायत लोकपाल के यहां दर्ज कर सकते हैं।
ऑनलाइन https://cms.rbi.org.in पर या फिर डाक के द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति तथा प्रसंस्करण केंद्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़-160017 पर शिकायत दर्ज करें अपनी शिकायत की सही स्थिति को शिकायत प्रबंधन https://cms.rbi.org.in पर देखें।

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