अब EWS सर्टिफिकेट 5 मिनट में बनवाएं, यह है आवेदन की पूरी प्रक्रिया और मापदंड। (EWS Certificate)

बिहार राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS Certificate Kaise Banaye को जारी कर दिया है। सर्टिफिकेट के जरिये अब किसी भी भर्ती परीक्षा में सामाजिक व आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में 10% का आरक्षण मिलेगा। यदि आप स्वर्ग से आते हैं, और आप सामाजिक व आर्थिक रुप से कमजोर परिवार से हैं, तो आप सर्टिफिकेट जानकारी जैसे की पात्रता योग्यता आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदन फीस के बारे में बताएंगे।

EWS सर्टिफिकेट

दरअसल यह एक प्रकार का प्रमाणपत्र है जो यह प्रमाणित करता है कि आप की आर्थिक व सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है इसीलिए बिहार सरकार ने EWS सर्टिफिकेट जारी किया है जिससे आप किसी भी सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन करते हैं तो आपको इस परीक्षा में 10% का आरक्षण मिलेगा। लेकिन यदि आप EWS Certificate नहीं बनवाते हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा।

EWS के लिए जरूरी दस्तावेज।

यदि आप सभी EWS Certificate बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करना होगा, तथा आवेदन के लिए जो जरूरी आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार से हैं।

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी/चुनाव कार्ड,आदि)
  • संपत्ति दस्तावेज /भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा),
  • शपथ पत्र/स्वघोषणा EWS Certificate Kaise Banaye,
  • आवासीय या पते का प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र,
  • बैंक स्टेटमेंट
  • जाति प्रमाण पत्र

EWS की आवेदन प्रक्रिया।

सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। उसमें से आपको ऑनलाइन आवेदन दे के विक्लप पर क्लिक करना होगा। पर आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं पाठ क्लिक करना है। इस टाइप के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग कि प्रक्रिया मिलेगा। जिसमे आपको कमजोर वर्ग के आई संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन के आगे अंचल स्तर के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

इसके बाद एक आवेदन फॉर्म खुलेगा फिर फार्म में पूछे जाने वाली सभी जानकारियों को दर्ज करनी है।उसके बाद मांगी जाने वाली सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है। फिर अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको रसीद शो होने लगेगा जिसे आप प्रिंट आउट कर रख लेना है।

EWS के लिए मापदंड।

बता दे कि सरकार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक साल के लिए जारी करती है। ये वैधता प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को पूरी हो जाती है। एक अप्रैल से सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता और नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। दरअसल जिस परिवार का वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS) के रूप में माना गया है। आय में सभी प्रकार के स्रोत जैसे- कृषि, व्यवसाय, वेतन, पेशे इत्यादि शामिल हैं। 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि। आवासीय घर 1000 वर्ग फीट या उससे ज्यादा।

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