Bihar Dairy Subsidy: अब कम पशुओं से भी डेरी फार्म शुरू करने पर आपको मिलेगा भरपूर सब्सिडी।

Bihar Dairy Subsidy: किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पशुपालन करने को कहा जाता है। सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अब पशुपालन केवल दूध-डेयरी (Milk Dairy) तक सीमित नहीं है, परंतु खेती और किसानी के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

आपको बता दें कई प्रदेशों की सरकारें अब विभिन्न स्तर से पशुपालन योजनाएं चला रही हैं। राज्य सरकार ने समग्र गव्य विकास योजना का संचालन किया है, जिसने बेरोजगारों और युवाओं को पशुपालन के माध्यम से नई राह दिखाई है। Bihar Dairy Subsidy के अंतर्गत दुधारु पशु पालने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है, जिससे दूध की बिक्री कर गांव के आजीविका चला सकें।

Bihar Dairy Subsidy के अंतर्गत कम पशु होने पर भी मिलेगा अनुदान।

राज्य के पशु एंव मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा समग्र गव्य विकास योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं को 2 से 4 दुधारु पशुओं की डेयरी यूनिट स्थापित करने हेतु वित्तीय मदद दी जाती है। Bihar Dairy Subsidy में एससी/एसटी तथा ओबीसी श्रेणी के लोगों को 75 प्रतिशत अनुदान (Subsidy) दी जाती है। वहीं महिला लाभार्थी और सामान्य वर्ग के लोगों और बाकी लोगों को 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

ये भी पढ़े : Bihar Student Credit Card Yojana 2023 : बिहार के छात्रों को मिलेंगे 4 लाख, इस योजना में जुड़ें 87 नए कोर्स।

Bihar Dairy Subsidy के लिए आवेदन की जानकारी।

बता दें कि इस योजना के तहत अपना मिनी डेयरी फार्म खोलने पर आर्थिक सहायता के लिए कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। दरसअल, राज्य पशुपालन विभाग ने स्कीम में आवेदन करने के लिए पात्रता तय की है। इसी आधार पर लाभार्थियों का चुनाव किया जाएगा। आवेदक मूल रूप से बिहार का निवासी हो। उम्र न्यूनतम 18 साल हो। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहींं हो। इस योजना का लाभ लेने हेतु आधिकारिक बेवसाइट https://state.bihar.gov.in/ पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Dairy Subsidy हेतु आवेदन की प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र भरें: आवेदक को बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
  2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें: आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज जमा करने की जरूरत होती है, जैसे व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक खाता नंबर, विवरण जमा, आदि।
  3. अधिकृत विश्लेषण: ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत होने के बाद, बिहार सरकार आवेदक की योग्यता का विश्लेषण करेगी।
  4. सब्सिडी के लिए अनुमोदन: यदि आवेदक योग्य होता है, तो बिहार सरकार उसे सब्सिडी के लिए अनुमोदित करेगी।
  5. सब्सिडी भुगतान: सब्सिडी के लिए अनुमोदित होने के बाद, सरकार आवेदक के बैंक खाते में सब्सिडी राशि भेजेगी।

इस प्रक्रिया के अलावा, आप अपने स्थानीय डेयरी विभाग में जाकर भी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Join Us