Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana : अब बिहार सरकार ऐसे विवाह करने पर युगल जोड़ों को देगी 2.5 लाख, जानिए पूरी योजना।

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Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: भारत में कई ऐसी रीति-रिवाज और परंपराएं हैं जिनमें अब परिवर्तन की जरूरत है। इन्हीं में से एक है अंतरजातीय विवाह। भले ही हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं मगर आज भी हमारे मुफोल्क में ज्यादातर लोगों अपने ही धर्म और जाति में विवाह करना पसंद करते हैं। हालांकि अब इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कई सरकारें इसके लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं। बात कर रहे हैं बिहार की जहां की सरकार ने Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana और मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।

जानें क्या है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana)।

इस स्कीम को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत वैसे लोगों को वित्तीय मदद की जाती है जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह की हैं। उन्हें मदद के रूप में 2.5 लाख रुपए दी जाती है। इस योजना के लाभ के लिए नव जोड़ी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट ओर 10 रूपए के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर के साथ जमा करना होगा। श फिर उनके उनके बैंक खाते में 1.5 लाख रुपए एनईएफटी या आरटीजीएस से भेज दिए जाएंगे और शेष 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट 3 वर्षों के लिए किया जाता है। 3 वर्ष के बाद एफडी की राशि और उस पर मिली ब्याज विवाहित जोड़े को मिलेगा।

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Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट।

इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो बिहार के नागरिक है और दोनों में से एक गैर अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जाति से होना चाहिए। इसके साथ ही दोनों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1985 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। दंपति को अपने शादी का एक एफिडेविट जमा करना अनिवार्य है। विवाह के 1 साल के अंदर ही योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए दोनों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड, शादी की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा।

जानें मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन स्कीम क्या है ?

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत विवाहित जोड़े में अगर कोई एक दिव्यांग है तो उसे सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए दी जाती है। अगर दोनों दिव्यांग है तो उन्हें 2 लाख रुपए दी जाएगी। ऐसे में अगर उनकी शादी अंतरजातीय विवाह में 3 लाख रुपए सहायता दी जाती है। इस योजना का फायदा उन्हें ही मिलेगा जो पुनर्विवाह और पुनर्विच्छेद नहीं हुआ हो। इस स्कीम में तीनों कैटेगरी के लोगों को काफी सहायता मिल सकता है।

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए पात्रता।

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेने के लिए दंपति को विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदन शादी के 2 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही करना होता है।

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Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए अप्लीकेशन पति के गृह जिला के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या संबंधित वीडियो कार्यालय में देना होता है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर विजिट करना होता है या आप यहां क्लिक कर भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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