Aadhaar Pan Linking: पैन को आधार से जल्द करवाएं लिंक, नहीं तो इन कामों में होगी दिक्कत, विस्तार से जानिए।

Aadhaar Pan Linking: अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो जल्द करवा लें। सरकार के द्वारा आधार से पैन लिंक कराने की आखिरी तिथि तय कर दी गई है। यदि किसी कारण से आप आखरी तारीख तक इस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको भारी-भरकम जुर्माना देना होगा। आपके कार्ड को निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप बैंक से जुड़े हुए कोई काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वित्तीय तमाम आवश्यकताओं के लिए पैन कार्ड मुख्य कागजात होता है। इसलिए समय रहते हुए आप आधार से पैन को लिंक करा लें। ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

पैन कार्ड हो जाएगा डीएक्टिवेट।

अगर आपने आखिरी तारीख यानी 30 जून तक अब पैन कार्ड को आधार से लिंक (Aadhaar Pan Linking) नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपका काम भी पेंडिंग में पड़ जाएगा। क्योंकि बहन का रेखा हम कहां जात है जिसकी जरूरत तमाम वित्तीय कामों में होती है। विशेष रूप से आप बैंक से जुड़े हुए कोई भी काम नहीं कर सकेंगे।

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पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर क्या होगा?

अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Pan Linking) ना कराने पर निष्क्रिय हो जाता है तो मौजूदा पैन नंबर पूरी तरीके से अमान्य हो जाएगा। ऐसे में आप जिन गतिविधियों को नहीं कर सकेंगे वह इस प्रकार से हैं:

  1. पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप बैंक एकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे।
  2. आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
  3. जबकि इक्विटी शेयरों या अन्य पूंजी बाजार उपकरणों में निवेश करने में आपको समस्या होगी।
  4. पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपको 50 हजार रुपये से ज्यादा का लेनदेन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
  5. पैन कार्ड को आधार से लिंक न करवाने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसके अलावा जिन जगहों पर दस्तावेज के रूप में पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है उन सारी गतिविधियों में पैन को आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Pan Linking) न कराने पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

योजना का लाभ लेने में होगी सकती है समस्या।

आपके पास जितने भी सरकारी या गैर सरकारी कागजात है, इनका काम हमें कभी भी समय-समय पर पड़ता रहता है। जैसे आधार कार्ड के लिए सिम कार्ड से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में इसका जरूरत होता है‌। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है आधार को पैन कार्ड से लिंक (Aadhaar Pan Linking) नहीं कराता है तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के लाभ से वह व्यक्ति वंचित हो सकता है।

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असुविधा से कैसे बचें?

बता दें कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में आप निवेश बाजार से जुड़े काम करने में आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि पैन कार्ड डीएक्टिवेट न हो और कोई भी काम में बाधा नहीं उत्पन्न हो इसके लिए आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आधार को बैंक से लिंक (Aadhaar Pan Linking) कर सकते हैं। आयकर विभाग के साइड के अलावा पैन को आधार लिंक करने की प्रक्रिया यूटीआई और एनएसडीएल के वेबसाइट से भी की जा सकती है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जानने के लिए यहां क्लिक करें।

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