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BIHAR

बिहार में इन कॉलेजों की रद्द होगी मान्यता, पटना हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश।

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बिहार में उच्च न्यायालय के आदेश पर 11 विश्वविद्यालय और 325 महाविद्यालयों की मान्यता रद्द होगी। इसके लिए लिस्ट तैयार हो गई है। तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक-एक करके रद्द करने की तैयारी है। बता दें कि 287 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का उपयोगिता नहीं होने का मामला है।

बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने 7 विश्वविद्यालय के कुलपति को आदेश देते हुए कहा है कि पहले चरण के लिस्ट में 14 महाविद्यालयों की मान्यता 18 अगस्त तक समाप्त कर देनी चाहिए। इसके साथ ही इसकी जानकारी न्यायालय को दी जाए। अगर न्यायालय के आदेश पर संज्ञान लेकर यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर कोर्ट ने जुर्माना लगाने की बात कही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 कॉलेजों में बीएन मंडल विवि तथा तिलकामांझी विवि भागलपुर के सबसे अधिक कॉलेज शामिल हैं। इनमें बीएन मंडल विवि के पूर्णिया कॉलेज, वीर नारायण चंद कॉलेज, सर्ब नारायण राम कुंवर सिंह कॉलेज, बीएन मंडल दर्शन साह कॉलेज, एलएन मिथिला के चन्द्रमुखी भोला कॉलेज कॉलेज के नाम हैं।

न्यायालय के आदेश पर सबसे पहले जिन कॉलेजों को रद्द किया जाना है उनकी लिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले भीमराव अंबेदकर यूनिर्विसिटी के श्रीलक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय, केसरीचंद ताराचंद कॉलेज, महिला कॉलेज, एमजेके कॉलेज, तिलकामांझी विवि के मदन अहिल्या महिला कॉलेज, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, मगध विवि के महंथ मधुसूदन कॉलेज, जेपी विवि के नंदलाल सिंह महाविद्यालय के आदि नाम हैं।