BIHAR
सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वालों का लौटेगा पैसा, पटना हाईकोर्ट का राहत भरा आदेश

सहारा इंडिया में अपना जमा पैसा लौटने के इंतजार में बैठे निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। जल्दी ऐसे लोगों का उनका डिपॉजिट उन्हें वापस मिल सकता है। सहारा इंडिया की अलग-अलग स्कीमों में जमा उपभोक्ताओं के पैसे लौटाने की प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट ने शुरू करने का आदेश दिया है। दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है।
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ के समक्ष सेबी की ओर से कहा गया कि उन्होंने अब तक लगभग 430 हस्तक्षेप याचिकाओं की जांच की है। बाकी याचिकाओं की जांच भी किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि बिहार निर्धन राज्य है। सहारा कंपनी द्वारा अलग-अलग स्कीमों में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अपने यहां डिपोजिट कर रखा गया है, उसका भुगतान नहीं होना जनता के लिए काफी कष्टकारी है।

कोर्ट को जानकारी दी गई कि सहारा इंडिया की दो योजना सहारा हाउसिंग और सहारा रियल स्टेट में डिपोजिट पैसों को भुगतान हेतु अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की ओर से कोर्ट को संज्ञान में दिया गया है कि आम जनता का पैसा जमा कराने वाले निधी कंपनियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई है। आरोप पत्र भी समर्पित किया गया है। पांच लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है।
बता दें कि सहारा इंडिया से जुड़े करीब 100 मामलों से जुड़ी हस्तक्षेप की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस मामले की सुनवाई के वक्त हाई कोर्ट ने सहारा की दलील सुनने के बाद सेबी के लीगल हेड को मौजूद होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था।
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