BIHAR
बिहार में छोटे बच्चों को बाइक पर बिठाने को लेकर नियम में बदलाव, जानें नया नियम और जानें कब से होगा लागू

मोटरसाइकिल पर सवार चार साल से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एमवीआई नियमावली में संशोधन किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एमवीआई नियमावली की धारा 138 में संशोधन कर सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट के प्रयोग को अनिवार्य करार दिया है। अब बच्चों को मोटरसाइकिल पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा। अगले साल 15 फरवरी से एमवीआई एक्ट में हुए संसोधन लागू होंगे। बाइक पर सवार बच्चों के लिए क्रैस हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बाइक की रफ्तार 40 ही रहेगी।
परिवहन मंत्रालय ने खतरनाक किया जोखिम वाले सामान की ढुलाई करने वाले गाड़ियों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का आदेश दिया है। जारी नोटिस के अनुसार, अब तक राष्ट्रीय परमिट के रेंज में नहीं आने वाले अलग-अलग गैस जैसे ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाले गाड़ियों में भी जीपीएस लगाने का प्लान है। एक महीने में हितधारकों से सलाह व टिप्पणियां मांगी गई हैं।

बता दें कि मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर हादसों में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि में इजाफा किया है। अब ऐसे दुर्घटनाओं में मृत्यु व्यक्ति के परिजनों को दो लाख रुपये का मुआवजा राशि दी जाएगी। पहले मुआवजा के तौर पर 25 हजार रुपए दिया जाता था। घायल होने की स्थिति में अब पीड़ितों को 50 हजार रुपए दिया जाएगा। पहले 12,500 दिया जाता था। यह क्षतिपूर्ति योजना एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। मंत्रालय की ओर से मुहर लग गई है।
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