BIHAR
बिहार में भी दौड़ेगी BH सीरीज की गाड़ियां, दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन, ये रहा पूरा नियम

आप बिहार में भी सड़कों पर भारत सीरीज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएगी। नई वाहन खरीदने पर बीएच यानी भारत सीरीज नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिलेगी। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में भी यह व्यवस्था लागू हो गई है। बीएच सीरीज का नंबर प्लेट पूरे देश भर में मान्य होगा। बिहार परिवहन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है। फिलहाल नई गाड़ियां लेने पर ही बीएच सीरीज वाली नंबर प्लेट दी जाएगी।
बता दें कि बीएच नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेने से दूसरे राज्य में गाड़ी लेकर जाने पर फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। बिना नंबर बदले ही केवल रोड टैक्स भर कर दूसरे राज्य में बीएच नंबर प्लेट वाली गाड़ी का परिचालन हो सकेगा। बता दें कि बीते दिन हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में इस पर मंजूरी दी गई है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार या निजी कंपनियों के कर्मचारी जो एक से दूसरे राज्यों में आवागमन करते हैं वैसे व्यक्तियों को ही बीएच सीरीज वाली गाड़ी दी जाएगी। जिनका कारोबार एक से अधिक राज्यों में है उन्हें भी यह सुविधा दिया जाएगा। बीएच सीरीज वाली नंबर प्लेट लेने के लिए वैसे सारे दस्तावेज जमा करने होंगे जिससे यह मालूम हो सके कि उनका संबंध एक से अधिक राज्यों में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय नियमावली 1989 के नियमों में बिहार सरकार ने संशोधन किया है।
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