बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, 40,506 प्रधान शिक्षकों और 6421 प्रधानाध्यापकों की होगी बहाली

सरकारी नौकरी की राह देख रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में अप्रैल से 40,506 प्रधान शिक्षकों ने माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 6421 प्रधानाध्यापकों पदों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच समझौता हो गया है।

दोनों पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी। बता दें कि 150-150 बहु वैक्लपिक प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक प्रश्न एक नंबर के होंगे। चार प्रश्न के गलत जवाब देने पर एक अंक कांटे जाएंगे। परीक्षा दो घंटे की होगी। परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूट से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला स्तर का होगा। प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का तबादला जिला स्तर पर होगा। राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह इन शिक्षा कर्मियों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पटना जिले में प्रधान शिक्षक के सबसे ज्यादा 1980 पद रिक्त हैं। वहीं, पूर्वी चंपारण में प्रधानाध्यापक के सबसे ज्यादा 342 पद खाली हैं। शिवहर जिले में प्रधान शिक्षक के सबसे कम पद 216 पद हैं। जबकि अरवल जिले में प्रधानाध्यापक के सबसे कम 33 रिक्त पद हैं।

बता दें कि शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष होनी चाहिए। 2012 या उसके बाद बहाल शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 फीसद अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। एससी, एसटी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम तय किए गए अंक में 5 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं, मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विवि, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और केएसडीएस की शास्त्री की डिग्री को ग्रेजुएशन के बराबर माना जाएगा। अभ्यर्थी को बीएड या बीएएड या बीएससीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर कम से कम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक ही आवेदन के योग्य माने जाएंगे। उम्र सीमा निर्धारित नहीं हैं। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक अर्थात जो दो साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वे आवेदन के योग्य होंगे। 2012 या उसके बाद बहाल शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 फीसद अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। एससी, एसटी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 फीसद की छूट का प्रावधान है। अभ्यर्थी को डीएलएड या बीटी या बीएड या बीएएड या बीएससीएड या बीएलएड उत्तीर्ण होना जरूरी है।

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