बिहार में मद्य निषेध कानून के तहत जब्त गाड़ियों की होगी ई-नीलामी, जाने ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया।

बिहार में मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त होने वाले गाड़ियों की अब इ-नीलामी की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की सेवाएं मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ले रहा है।

विशेष बात यह होगी कि इस ऑनलाइन बोली में राज्य के किसी भी जिले में जब तक गाड़ी की इ-नीलामी कोई भी आदमी बड़ी सुलभता से हिस्सा ले सकेगा। जानकारी हो कि एमएसटीसी‌ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहयोगी कंपनी है, इसका काम इ-कॉमर्स सेवाएं कराना है।

संकेतिक चित्र

इ-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सबसे पहले जब तक गाड़ी का विवरण एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड होगा। वेबसाइट के इ-ऑक्शन कॉलम में सारी चीजें को देखकर गाड़ी खरीदने के इच्छुक खरीदार केवल मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर पंजीकृत हो सकेंगे। इसके बाद व्यक्ति जगह पर जाकर गाड़ी को देख कर संतुष्ट होंगे। इ-नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित तारीख और समय पर होगी। इसके लिए पंजीकृत व्यक्तियों को पूर्व में ही सूचित कर दिया जाएगा।

जब्त गाड़ियों के इ-नीलामी का ट्रायल पहली बार पटना सदर अनुमंडल दफ्तर में किया गया। वेबसाइट पर आठ अप्रैल को 350 गाड़ियों की इ-नीलामी प्रक्रिया की गई। इनमें से 257 गाड़ियां बिक गई। नीलामी की विशेष बात यह रही कि अनुमान रखा गया था कि गाड़ियों की बिक्री से 32 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन उसके तुलना में दोगुने से भी ज्यादा 76 लाख रुपए राजस्व की वसूली हुई।

मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि अब एमएसटीसी के माध्यम से मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में सफल ट्रायल होने के पश्चात राज्य के सभी जिलों में लागू करने का आदेश दिया गया है।

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