बिहार में चार पहिया गाड़ी वालों के लिए लागू होगा नया नियम, जुर्माना लगे, उससे पहले जानिए नियम।

बिहार में सड़क दुर्घटना को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है। अब चार चक्का गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में आगे बैठने वालों की तरह पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर पहले जागरूकता अभियान भी चलाया जा चुका है।

भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के ऐलान के बाद परिवहन विभाग ने बिहार में इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। चार चक्का गाड़ियों में पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। विभाग को केंद्र सरकार के द्वारा जारी होने वाले गाइडलाइन का वेट है। फिर इसे पुरानी और नई सभी तरह की गाड़ियों में अनिवार्य तौर पर लागू किया जाएगा।

मालूम हो कि बिहार में आगे की सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। मगर अब यह देखा जा रहा है कि अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में गाड़ी चलाने के दौरान ड्राइवर के साथ बैठे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। विभाग ने निर्धारित किया है कि जिन ड्राइवरों के साथ बैठे लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। उन पर नियम के मुताबिक अधिकतम फाइन लगाया जाए।

अधिकारियों के मुताबिक पिछले दिनों विभाग में हुई उच्च स्तर की समीक्षा मीटिंग में इस पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में अफसरों ने कहा कि नई वाहनों में पीछे की सीट बेल्ट लगाने का प्रबंध है। पुरानी गाड़ियों में ऐसा करना संभव नहीं है, मगर आवश्यकता पड़ी तो संबंधित गाड़ियों की एजेंसी के जरिए सीट बेल्ट लगवाया जाएगा। हालांकि इस दौरान यह देखा गया कि गाड़ी 15 साल पुरानी तो नहीं है। ऐसी गानों को फिटनेस जारी करने के पहले पीछे वाली सीट में सीट बेल्ट लगाने का निर्देश दिया जाएगा। तब उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा।

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