बिहार में गाड़ी मालिकों के लिए खुशखबरी, फिटनेस पर रोजाना 50 रुपये का जुर्माना माफ, आदेश जारी

कोविड काल और उससे पहले समय के फिटनेस फेल होने वाले गाड़ियों का जुर्माना माफ किया जाएगा। इससे जिले के लगभग 30,000 से अधिक सभी तरह के कमर्शियल गाड़ी यानी बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी, पिकअप व बड़े गाड़ियों के मालिकों को फायदा मिलेगा। जिन गाड़ी मालिकों का फिटनेस कोविड से पहल फेल हो चुका था। इस संबंध में परिवहन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने राज्य के सभी डीटीओ का आदेश जारी किया है। भानु शेखर प्रसाद सिंह (अध्यक्ष, बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन) बताते हैं कि उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में फिटनेस फेल होने वाले गाड़ियों पर जुर्माना वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

विभाग ने सभी जिलों को नियम को पालन करने के लिए आदेश जारी कर दिया है और शुक्रवार के दिन विभाग के सॉफ्टवेयर में अपडेट भी कर दिया गया है। कोविड काल और बड़े कर की मार झेल रहे कमर्शियल गाड़ी मालिकों को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रोजाना इसको लेकर डीटीओ कार्यालय में दर्जनों गाड़ी मालिक पहुंचते हैं। डीटीओ कार्यालय में पहले ही दिन लगभग 50 के करीब गाड़ी मालिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। डीटीओ दफ्तर एक गाड़ी मालिक का फिटनेस 2017 से ही फेल था, जिनका जुर्माना लगभग 92 हजार रुपए हो रहा था, किंतु अब रिनुवल शुल्क भुगतान करने के साथ फिटनेस रिनुवल हो गया है।

साल 2016 में फेल फिटनेस के रिनुवल में देरी पर रोजाना 50 रुपए के जुर्माने का नियम था। इसका मकसद यह था कि गाड़ी मालिक गाड़ी के फिटनेस को नियमित तौर पर जांच करवाते रहें। एमवीआई रंजीत कुमार और डीटीओ सुशील कुमार बताते हैं कि फेल फिटनेस गाड़ियों पर देरी शुरू को माफ किया गया है। विभाग के द्वारा मिले निर्देश के अनुसार फिटनेस का रिनुवल किया जा रहा है।

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