बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना और भी हुआ आसान, प्रक्रिया में देर करने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

बिहार में अब चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया गया है। पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब कहीं भी कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी अफसर या कर्मचारी को पैसे देने की। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन देना है। 14 दिनों के भीतर चरित्र प्रमाण पात्र बनकर मिल जाएगा। ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र में विलंब होने पर संबंधित पुलिस अफसर पर 250 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। इस संबंध में गिरा विभाग नहीं है बढ़िया पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को खत लिखा है और 1 सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से पेंडिंग एप्लीकेशन का निष्पादन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।

गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने पत्र जारी कर कहा है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार के तहत आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की निर्धारित समय-सीमा के बाद भी आवेदन लंबित पड़े हैं। नियम के अनुसार, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के आवेदनों का निस्तारण पत्र प्राप्ति के 14 कार्यदिवस के भीतर करना होता है। अब ऐसा न करने पर एक ही बार कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए दंड वसूलने का प्रावधान तय किया गया है। बता दें कि दंड 250 रुपए प्रत्येक दिन विलंब के अनुरूप अधिरोपित किया जाएगा।

गृह विभाग ने इस बाबत आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदनों का तय समय के अंदर निष्पादन कराने को लेकर सभी एसएसपी व एसपी को अपने-अपने जिले में निर्देश देने को कहा है। निर्देश के साथ-साथ एक फरवरी से 10 मार्च, 2022 तक सर्विस प्लस पोर्टल के जरिए रिसीवड आवेदनों की रिपोर्ट भी भेजा गया है।

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