बाइक और स्कूटर चालक हो जाए सावधान, हेलमेट पहनने के बाद भी हेलमेट के लिए कट सकता है 2000 का चालान, जाने कैसे

नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक आप हेलमेट भी पहनते हैं इसके बाद भी आपको 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा किस स्थिति में होगी, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि मोटर व्हीकल नियम के मुताबिक स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाते हुए आपने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधी है तो नियम 194D MVA कहता है कि आपको 1000 रुपए चालान और आपने बिना बीआईएस वाला हेलमेट पहना है तो 194D MVA के मुताबिक 1000 रुपए का चालान देना पड़ सकता है।

ऐसे में आप हेलमेट पहने रहेंगे इसके बावजूद भी नियम को फॉलो नहीं करने पर 2000 रुपए का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता ‌है। हमारा उद्देश्य आप को ट्रैफिक के नियमों से लेकर पूरी जानकारी देना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

प्रतीकात्मक चित्र

इसके अतिरिक्त नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक गाड़ियों ओवरलोड रहता है तो आपको 20000 रुपए का भारी भरकम चालान काटा जा सकता है। वहीं 2000 रुपए प्रति टन के हिसाब से एक्स्ट्रा जुर्माना देना होगा। ऐसा करने पर पहले भी हजारों रुपए के चालान काटे जा चुके हैं।

आपका चालान कटा या नहीं इस बारे में आपको पता करने के लिए विभाग की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी नंबर या चालान नंबर का विकल्प मिलेगा। गाड़ी नंबर का विकल्प चुनने के बाद सभी जानकारी भरे फिर चालान का स्टेटस आपको दिखने लगेगा।

आप ऑनलाइन ही अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं इसके लिए वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाने के बाद चालान से संबंधित जानकारी और कैप्चा भरें। चालान के भुगतान करने का ऑप्शन देखें उसके बाद ऑनलाइन भुगतान का ऑप्शन दिखेगा फिर भुगतान से संबंधित जानकारी भरने के बाद भुगतान कर दें।

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