ग्राहकों को मोबाईल रिचार्ज पर अब 28 के बजाय मिलेगी 30 दिन की वैधता, ट्राई ने जारी किया आदेश

ग्राहकों के हित में टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाल ही में TRAI ने टेलिकॉम टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश जारी किया है। इसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 28 दिनों के बजाय 30 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान को भी लॉन्च करने को कहा गया है। TRAI के नए आदेश के तहत 30 दिनों की वैधता वाले प्लान को सूचना जारी होने के 60 दिनों के अंदर लागू करना होगा।

ट्राई नए आदेश के अनुसार, हॉट टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा पेश करना चाहिए, जिसकी वैधता 28 दिन के जगह पूरे एक महीने यानि 30 दिनों की हो। ग्राहक इन प्लांस को दोबारा रिचार्ज करना चाहें, वो ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा सकें, ऐसा नियम होना चाहिए।

बता दें कि ग्राहकों ने पिछले दिनों ही शिकायत दर्ज कराई थी कि टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती है। 1 महीने में 30 दिन की बजाय टेलीकॉम कंपनी 28 दिनों की वैधता वाली प्लान देती है, इसी को देखते हुए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैलिडिटी वाली रिचार्ज प्लान पेश करने का आदेश जारी किया है।

बता दें कि निजी टेलिकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (वीआई) की तरफ से एक माह के रिचार्ज के नाम पर ग्राहकों को 30 की जगह 28 दिनों की वैधता ऑफर करती है। ग्राहकों के मुताबिक, हर महीने 2 दिन की कटौती करके कंपनियां एक साल में लगभग 28 दिन की बचत कर लेती है। साल भर में 12 की जगह 13 महीने का रिचार्ज ग्राहकों को करवाना पड़ता है। इसी तरह 2 महीने के रिचार्ज में 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। वहीं 3 महीने की रिचार्ज में 90 दिनों के बाद 84 दिनों की वैलिडिटी ऑफर कंपनियां करती है। ( इस आर्टिकल का प्रयोग किए गए चित्र प्रतीकात्मक हैं।)

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