बिहार में पुरानी गाड़ियां बेचने पर सरकार देगी छूट, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बिहार में अब प्राइवेट या कमर्शियल गाड़ियों को रद्द घोषित कर नए गाड़ियां खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स में बड़ी छूट देगी। राज्य के निजी गाड़ी मालिकों को 25 फीसद और व्यवसायिक गाड़ियों पर 15 फीसद की टैक्स में रिबेट मिलेगी। शुक्रवार को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। मंत्रिमंडल की हुई बैठक के पश्चात मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में टोटल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि बैठक में बिहार पुलिस के तहत स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (एसएपी) में सेवारत भारतीय सेना के रिटायर्ड सैनिकों के लिए टोटल 17000 बलों की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति मिली है। इसके अलावे बैठक में प्राइवेट या व्यवसायिक पुराने गाड़ियों को रद्द घोषित कर नए गाड़ी खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देगी। निजी गाड़ी मालिकों को 25 फीसद और कमर्शियल गाड़ियों पर 15 फीसद टैक्स में छूट दी जाएगी।

सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दो-दो मास्क और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। भुगतान के लिए 51 करोड़ 76 लाख से अधिक की राशि का आकस्मिकता निधि से अग्रिम की मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय साल2021-22 में राज्य के सिलेक्टेड 2803 प्रारंभिक स्कूलों में तय किए गए विशिष्टताओं एवं दर के अनुसार बेंच डेस्क खरीदने के लिए 99 करोड़ 75 लाख रुपए राशि को मंजूरी दी गई है। वहीं, इसी वित्तीय वर्ष में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पहले से काटी गई और संचित राशि 73 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये को सहायक सब्सिडी के रूप में सूबे के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के हिसाब से खर्च करने की भी मंजूरी मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है।

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