बिहार में दूसरे राज्य के नंबर वाली गाड़ी चलाने पर लगेगा जुर्माना,जानिए नियम और कितना लगेगा जुर्माना

अब अन्य राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सतर्क। बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का स्थाई नंबर हो। दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड या देश के अन्य राज्यों के वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई। जबकि मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसमें सीटबेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इन्श्योरेंस आदि की भी जांच की गई। जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त भी किया गया है।

परिवहन सचिव ने कहा कि टैक्स चोरी के उद्देश्य से व अन्य कारणों से वाहन मालिक लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी से स्थायी तौर पर बिहार में परिचालन करते हैं। जो अधिनियम का उल्लंघन है। इससे बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके लिए झारखंड या अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर या राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें फाइन नहीं लगेगा।

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